फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   New Delhi News ›   मानव तस्करी में महिला समेत दो को सात साल कैद

मानव तस्करी में महिला समेत दो को सात साल कैद

Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST
New Delhi
New Delhi Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। मानव तस्करी हमारे समाज के लिए अभिशाप है। कानून में कोई भी सजा इसके लिए पर्याप्त नहीं है। हैरानी की बात है कि हमारे समाज में ऐसा तबका है, जिसका पेशा आज भी देह व्यापार है। यह टिप्पणी रोहिणी जिला अदालत ने मानव तस्करी के मामले में फैसले के दौरान की है।
विज्ञापन

मामला बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी और राजस्थान में अलवर जिले के सोदावाड़ा व गिरीवास गांवों में मासूम बच्चियों को देह व्यापार में धकेलने से जुड़ा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुरदीप सिंह सैनी की अदालत ने अशोक उर्फ पप्पू और वीणा को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। आरोपी बिमला, मुकेश, करतार को आरोपमुक्त हो चुके हैं।
विज्ञापन

मामले के अनुसार सुल्तानपुरी इलाके में रहने वाले एक शख्स ने 18 जुलाई 2009 को अपनी चार साल की बेटी के लापता होने की सूचना दी थी। उसने बताया था कि उसकी बेटी भाभी के साथ बाजार गई थी, लेकिन भीड़ में कहीं गुम हो गई। बच्ची के पिता ने दो महिलाओं बिमला और मुकेश पर शक जाहिर किया था। इसके बाद पुलिस ने मामले को फिरौती के लिए अपहरण की धाराओं में बदल दिया था। इसके बाद पुलिस ने बिमला को गिरफ्तार कर लिया था। इलाके के अन्य लोगों ने बिमला और मुकेश के खिलाफ पहले भी दो बच्चियों को अगवा करने की शिकायत की थी। पुलिस ने एक मामले में अशोक उर्फ पप्पू, श्यामलाल, वीणा और मंगल को आठ मई 2010 को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों ने लड़कियों को अगवा करने का जुर्म स्वीकार किया था। इनके चंगुल से कई लड़कियों को छुड़ाया गया था। श्याम लाल और महिला आरोपी मुकेश ने पुलिस को बताया था कि सुल्तानपुरी इलाके से गायब हुई बच्ची को बिमला की मदद से उन्होंने अगवा किया था। बिमला ने वह बच्ची मुकेश को ढाई हजार रुपये में बेच दी थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने 16 मई 2010 को करतार और मुकेश को भी गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed