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हेडिंग: तंबाकू उत्पाद पर दो सप्ताह में लें फैसला

Thu, 23 Aug 2012 12:00 PM IST
New Delhi
New Delhi Updated Thu, 23 Aug 2012 12:00 PM IST
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दिल्ली में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने के मुद्दे पर दो सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एके सीकरी व न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलो की खंडपीठ ने पंजीकृत डॉक्टर्स फार यू नामक सोसायटी द्वारा दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए यह निर्देश दिए। अदालत ने याची को कहा कि वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को इस संबंध में ज्ञापन दे। खंडपीठ ने सरकार को उक्त ज्ञापन पर दो सप्ताह में विचार कर ठोस निर्णय लेने को कहा है।
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इससे पूर्व दिली सरकार के अधिवक्ता नजमी वजीरी ने अदालत को बताया कि स्वास्थ्य मंत्री एके वालिया ने 31 जुलाई को ही समाचार पत्रों में बयान दिया था कि तंबाकू उत्पाद पर जल्दी ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। सरकार इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सालीसीटर जनरल राजीव मेहरा ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2011 में एक अधिसूचना जारी करके फूड सेफ्टी आयुक्त को तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार दे दिया था। वहीं, याची ने अदालत को बताया कि तंबाकू खाने से राजधानी में तेजी से फेफड़ाें के कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। इस पर अंकुश लगाने के लिए मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गोवा में तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा दी है। ऐसे में दिल्ली में तंबाकू पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है।
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