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Delhi News: हत्या के आरोपी को जमानत देने से इन्कार
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिस पर सहमति संबंध में रहने वाली महिला की हत्या करने और बिना परिवार को बताए तथा पोस्टमार्टम करवाए तेजी से उसके शव का अंतिम संस्कार करने का आरोप है। न्यायमूर्ति मधु जैन ने आदेश देते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत प्रथम दृष्टया यह दर्शाते हैं कि आरोपी न केवल महिला की मौत का कारण बना, बल्कि उसके रिश्तेदारों को धोखा दिया और जांचकर्ताओं को गुमराह किया, जिससे एफआईआर दर्ज होने में अनावश्यक देरी हुई।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता मई 2021 से आरोपी के साथ रह रही थी। महिला की मौत 14-15 अप्रैल 2022 की रात हुई। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी 15 अप्रैल 2022 को उसके शव को सीधे निगम बोध घाट ले गया और बिना किसी प्रारंभिक मेडिकल जांच या पोस्टमार्टम के तथा परिवार को सूचित किए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। महिला के पिता की शिकायत पर फर्श बाजार पुलिस स्टेशन में हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। ब्यूरो
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पुलिस के अनुसार, पीड़िता मई 2021 से आरोपी के साथ रह रही थी। महिला की मौत 14-15 अप्रैल 2022 की रात हुई। अभियोजन पक्ष का कहना है कि आरोपी 15 अप्रैल 2022 को उसके शव को सीधे निगम बोध घाट ले गया और बिना किसी प्रारंभिक मेडिकल जांच या पोस्टमार्टम के तथा परिवार को सूचित किए बिना अंतिम संस्कार कर दिया। महिला के पिता की शिकायत पर फर्श बाजार पुलिस स्टेशन में हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया। ब्यूरो
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