{"_id":"62fec5e3e22a01202c17bdc9","slug":"karkardooma-court-imposed-a-fine-of-five-thousand-on-the-prosecution","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Riots : कोर्ट ने अभियोजन पक्ष पर पांच हजार जुर्माना लगाया, अगली सुनवाई तक करना होगा भुगतान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi Riots : कोर्ट ने अभियोजन पक्ष पर पांच हजार जुर्माना लगाया, अगली सुनवाई तक करना होगा भुगतान
Fri, 19 Aug 2022 04:36 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Fri, 19 Aug 2022 04:36 AM IST
सार
अदालत ने कहा, बार-बार आदेश के बावजूद अभियोजन पक्ष ने गवाहों, अदालत के समय व सरकारी खजाने के पैसे के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : istock
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में गैरजरूरी गवाहों को नहीं हटाने पर नाराजगी जताते हुए अभियोजन पक्ष पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा, बार-बार आदेश के बावजूद अभियोजन पक्ष ने गवाहों, अदालत के समय व सरकारी खजाने के पैसे के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है।
विज्ञापन
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में अनावश्यक गवाहों को छोड़ने के लिए कदम नहीं उठाए। ऐसे गवाहों के कारण उनका अदालत का समय खराब होने के अलावा सरकारी खजाने पर पैसे का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। अदालत ने अगली सुनवाई पर जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
अदालत ने संबंधित डीसीपी (पुलिस उपायुक्त), उत्तर पूर्व को जिम्मेदार व्यक्ति से जुर्माने की राशि वसूल करने के लिए जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 30 नवंबर तय की है।
विज्ञापन