फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Karkardooma court imposed a fine of five thousand on the prosecution

Delhi Riots : कोर्ट ने अभियोजन पक्ष पर पांच हजार जुर्माना लगाया, अगली सुनवाई तक करना होगा भुगतान

Fri, 19 Aug 2022 04:36 AM IST
Jeet Kumar अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 19 Aug 2022 04:36 AM IST
सार

अदालत ने कहा, बार-बार आदेश के बावजूद अभियोजन पक्ष ने गवाहों, अदालत के समय व सरकारी खजाने के पैसे के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है।

विज्ञापन
Karkardooma court imposed a fine of five thousand on the prosecution
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार

कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में गैरजरूरी गवाहों को नहीं हटाने पर नाराजगी जताते हुए अभियोजन पक्ष पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा, बार-बार आदेश के बावजूद अभियोजन पक्ष ने गवाहों, अदालत के समय व सरकारी खजाने के पैसे के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया है।

विज्ञापन


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद अभियोजन पक्ष ने मुकदमे में अनावश्यक गवाहों को छोड़ने के लिए कदम नहीं उठाए। ऐसे गवाहों के कारण उनका अदालत का समय खराब होने के अलावा सरकारी खजाने पर पैसे का अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है। अदालत ने अगली सुनवाई पर जुर्माने का भुगतान करने का निर्देश दिया है। 
विज्ञापन


अदालत ने संबंधित डीसीपी (पुलिस उपायुक्त), उत्तर पूर्व को जिम्मेदार व्यक्ति से जुर्माने की राशि वसूल करने के लिए जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 30 नवंबर तय की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed