फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Instructions to remove social media posts against the company

Delhi News: कंपनी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश

Thu, 21 Aug 2025 06:32 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 21 Aug 2025 06:32 PM IST
विज्ञापन
Instructions to remove social media posts against the company
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने एक व्यक्ति को निजी कंपनी और उसके प्रबंध निदेशक के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही, उसे आगे कोई भी मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से भी रोका है। अदालत ने कहा है कि ये पोस्ट गंभीर रूप से पूर्वाग्रहपूर्ण हैं। जिला न्यायाधीश सत्यब्रत पांडा वादी फॉक्सहॉग वेंचर्स इंडिया लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक की तरफ से दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। इस मुकदमे में आरोपी संदीप मोहंती के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाया गया था और स्थायी निषेधाज्ञा और हर्जाने की मांग की गई थी। आदेश में अदालत ने आरोपों पर ध्यान दिया जिसके अनुसार मोहंती ने लिंक्डइन और यूट्यूब सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से वादी के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित और प्रसारित की। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed