फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Instructions not to act on trust working for leprosy patients

कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने वाले ट्रस्ट पर कार्रवाई न करने का निर्देश

Sat, 04 Sep 2021 09:05 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 04 Sep 2021 09:05 PM IST
विज्ञापन
Instructions not to act on trust working for leprosy patients
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को वंचितों और कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने वाले ट्रस्ट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। ट्रस्ट ने गृह मंत्रालय की वेबसाइट में कथित दिक्कतों के चलते विदेशी चंदा विनियमन कानून के तहत आवश्यक वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं की है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना पक्ष भी रखने का निर्देश देते हुए सुनवाई 16 दिसंबर तय की है। अदालत ने कहा अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ 2019-20 के लिए रिटर्न नहीं दाखिल करने पर कड़ी कार्रवाई न की जाए।
विज्ञापन

याचिकाकर्ता वंचित एवं कुष्ठ रोगी पुनर्वास न्यास ने अदालत से अधिकारियों को निर्देश देने का आग्रह किया है कि उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपना फॉर्म एफसी-4 अपलोड करने की अनुमति दें। यह विदेशी चंदा विनियमन कानून (एफसीआरए), 2010 के तहत आवश्यक है ताकि वह वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सके। रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 30 जून 2021 को समाप्त हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed