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दिल्ली कैंट दुष्कर्म मामला : कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जांच रिपोर्ट तलब
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नई दिल्ली। अदालत ने दिल्ली कैंट क्षेत्र में नौ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म व हत्या मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जांच रिपोर्ट तलब की है। पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करने के मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दायर की गई है। यह शिकायत दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल ने दायर की है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस को 29 सितंबर तक उक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता नीरज के माध्यम से दायर शिकायत में पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
किशोर न्याय अधिनियम और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याची ने कहा कि उसने पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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याची ने कहा राहुल गांधी ने नाबालिग बच्ची के परिवार के साथ एक तस्वीर साझा की जिसमें उल्लेख किया गया कि वे उसके माता-पिता हैं। तस्वीर में स्पष्ट रूप से परिवार की पहचान हो रही है। तय प्रावधानों और निर्णयों के अनुसार दुष्कर्म पीड़ितों की पहचान की रक्षा की जानी चाहिए ताकि वे उपहास, उत्पीड़न या सामाजिक बहिष्कार का शिकार न हों।
सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि उसने सांसद राहुल गांधी द्वारा कथित रूप से संवेदनशील विवरण का खुलासा करने और पीड़िता के परिवार की तस्वीरें प्रकाशित करने वाले ट्वीट को हटा दिया है। यह उनकी नीति के खिलाफ था।
उच्च न्यायालय में भी पोक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग याचिका लंबित है।
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राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने पुलिस को 29 सितंबर तक उक्त रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता नीरज के माध्यम से दायर शिकायत में पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
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किशोर न्याय अधिनियम और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याची ने कहा कि उसने पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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याची ने कहा राहुल गांधी ने नाबालिग बच्ची के परिवार के साथ एक तस्वीर साझा की जिसमें उल्लेख किया गया कि वे उसके माता-पिता हैं। तस्वीर में स्पष्ट रूप से परिवार की पहचान हो रही है। तय प्रावधानों और निर्णयों के अनुसार दुष्कर्म पीड़ितों की पहचान की रक्षा की जानी चाहिए ताकि वे उपहास, उत्पीड़न या सामाजिक बहिष्कार का शिकार न हों।
सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया था कि उसने सांसद राहुल गांधी द्वारा कथित रूप से संवेदनशील विवरण का खुलासा करने और पीड़िता के परिवार की तस्वीरें प्रकाशित करने वाले ट्वीट को हटा दिया है। यह उनकी नीति के खिलाफ था।
उच्च न्यायालय में भी पोक्सो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग याचिका लंबित है।