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सार्वजनिक स्थलों पर नहीं खेल सकेंगे होली
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नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगा दी गई है। सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हुई बैठक पर इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। इसके बाद मंगलवार शाम दिल्ली सरकार की ओर से औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया।
आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बरात और नवरात्रि के मनाने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी। सभी जिला प्रशासन व पुलिस को भी आदेश की कॉपी भेजकर इन नियमों का सख्ती से पालन कराने की हिदायत दी गई है। आदेश में कहा गया है कि जो भी लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में संक्रमण दर एक फीसदी के करीब है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर होली का त्योहार मानने से कोरोना संक्रमण का फैलाव हो सकता है।
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आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बरात और नवरात्रि के मनाने पर रोक लगा दी गई है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी। सभी जिला प्रशासन व पुलिस को भी आदेश की कॉपी भेजकर इन नियमों का सख्ती से पालन कराने की हिदायत दी गई है। आदेश में कहा गया है कि जो भी लोग इन नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की जाएगी।
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अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली में संक्रमण दर एक फीसदी के करीब है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर होली का त्योहार मानने से कोरोना संक्रमण का फैलाव हो सकता है।
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