फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   High Court quashes CIC order

Delhi News: हाईकोर्ट ने रद्द किया सीआईसी का आदेश

Tue, 03 Nov 2026 09:20 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 09:20 PM IST
विज्ञापन
High Court quashes CIC order
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें हाईकोर्ट के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) को उन मामलों का विवरण खोजकर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था, जिनमें फैसले सुरक्षित रखे गए थे, लेकिन दो महीने के भीतर सुनाए नहीं गए थे। अदालत ने यह कहते हुए आदेश रद्द किया कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम लोक प्राधिकरणों पर ऐसी सूचना बनाने या संकलित करने का दायित्व नहीं डालता, जो उनके पास मौजूद ही नहीं है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति अमित महाजन ने टिप्पणी की कि फैसलों का समय पर सुनाया जाना निस्संदेह जनहित का विषय है, लेकिन व्यापक जनहित का हवाला देकर किसी लोक प्राधिकरण को ऐसी सूचना तैयार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो उसके अभिलेखों में मौजूद ही नहीं है। अदालत जन सूचना अधिकारी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पूर्व न्यायिक अधिकारी पीडी गुप्ता की ओर से दायर आरटीआई आवेदन पर पारित सीआईसी के 26 मई, 2011 के आदेश को चुनौती दी गई थी। गुप्ता ने एक विशेष न्यायाधीश द्वारा एकल पीठ या खंडपीठ के हिस्से के रूप में सुने गए उन सभी मामलों का विवरण मांगा था, जिनमें बहस पूरी होने के दो महीने से अधिक समय बाद फैसले सुनाए गए थे। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed