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हाईकोर्ट ने नताशा नरवाल की जमानत याचिका पर पुलिस से मांगी केस डायरी

Thu, 27 Aug 2020 12:21 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2020 12:21 AM IST
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high court directs delhi police to produce case diary in sealed cover
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में केस डायरी पेश करने का निर्देश दिल्ली पुलिस को दिया है। हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य नताशा नरवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस को यह निर्देश दिया। पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य एवं जेएनयू छात्रा नताशा नरवाल पर कथित रूप से दंगों की साजिश में शामिल होने का आरोप है।
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न्यायमूर्ति विभु बाखरू की एकल पीठ ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह 29 अगस्त तक केस डायरी एक सीलबंद लिफाफे में पेश करे। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त के लिए तय की है।
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दिल्ली पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि केस डायरी में संवेदनशील जानकारी है, जिसे इस स्तर पर नरवाल के वकील के साथ साझा नहीं किया जा सकता। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि एजेंसी के वकील और जांच अधिकारी को एक अलग वेब लिंक दिया जाएगा और वे संबंधित हिस्सा अदालत को दिखा सकते हैं।
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पीठ ने कहा कि नरवाल के वकील समेत अन्य लोगों को इस कार्यवाही की जानकारी नहीं रहेगी। इस दौरान नरवाल की ओर से वकील अदित एस पुजारी ने इस पर विरोध नहीं जताया।

हाईकोर्ट ने इससे पहले नताशा नरवाल की जमानत अर्जी को खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने नताशा नरवाल तथा देवांगना कलीता को मई 2020 में दंगा मामले में गिरफ्तार किया था।
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