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Delhi: सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से निलंबित करने की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Wed, 27 Jul 2022 12:41 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Wed, 27 Jul 2022 12:41 PM IST
सार

पूर्व भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर की गई याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह फैसला सुनाया।

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HC dismisses plea seeking suspension of jailed Delhi minister Satyender Jain
सत्येंद्र जैन - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से निलंबित करने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी। पूर्व भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर की गई याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चन्द्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह फैसला सुनाया। हालांकि आदेश की विस्तृत कॉपी अभी नहीं मिली है।
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याचिकाकर्ता ने पहले कहा था कि जैन को 2015-2016 में कोलकाता की एक फर्म के साथ हवाला कारोबार में कथित संलिप्तता को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह शासन में कानून बनाने वाले एक लोक सेवक के लिए ठीक नहीं है।
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