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Delhi News: दवा निर्माता घटी जीएसटी के अनुसार दरें करें तय

Wed, 17 Sep 2025 09:53 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 17 Sep 2025 09:53 PM IST
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Drug manufacturers should fix rates according to reduced GST
-ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और बिल व्यवस्था में भी करना होगा संशोधन
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नई दिल्ली। दिल्ली दवा नियंत्रण विभाग ने दवा एवं मेडिकल डिवाइस निर्माताओं और मार्केटिंग करने वालों को अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को हाल ही में घटाए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों के अनुसार संशोधित करने के निर्देश दिए गए हैं।

विभाग के अनुसार नई जीएसटी दरें 22 से लागू हो रही है। दिल्ली क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी निर्माता और मार्केटिंग करने वालों को नई जीएसटी दर के अनुसार एमआरपी में संशोधन करना होगा। हालांकि वह पैकिंग को दोबारा छापने की जगह स्टैंप और स्टिकर चिपकाकर भी इसमें बदलाव कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए राज्य औषधि नियंत्रण प्राधिकरण से एनओसी लेनी होगी।
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विभाग ने स्पष्ट किया है कि बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए जिससे बाजार में दवाओं की कमी न हो। लेबल में संशोधन केवल एमआरपी में बदलाव तक सीमित रहेगा। अन्य हिस्सों को प्रभावित नहीं करेगा। दवाओं की आपूर्ति करने वालों से लेकर थोक विक्रेताओं सहित खुदरा विक्रेताओं को संशोधित एमआरपी का पालन करना होगा। विभाग के यह भी निर्देश हैं कि इस संशोधन को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और बिल व्यवस्था में भी लागू किया जाए।
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