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सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर डीएमआरसी सख्त

Mon, 30 Sep 2019 01:21 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 30 Sep 2019 01:21 AM IST
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DMRC stands for single use plastic
नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर मौजूद दुकानों पर भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक संबंधी निर्देश जल्द जारी हो सकते हैं। डीएमआरसी की ओर से इसके उल्लंघन पर जुर्माना का प्रावधान भी किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए डीएमआरसी के उच्चाधिकारियों की टीम गंभीरता से काम कर रही है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के कामर्शियल स्पेस में छोटी-बड़ी दोनों तरह की दुकानें मौजूद हैं। स्टेशनों पर पानी की बोतलों, कोल्ड ड्रिंक्स के ग्लास, स्ट्रॉ, सोडा बोतल, प्लास्टिक के कप-प्लेट, बैग सहित अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लागू होगा। डीएमआरसी सूत्रों का कहना है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। जुर्माने की राशि को लेकर डीएमआरसी प्रबंधन मंथन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क में वर्तमान में 253 स्टेशन हैं। लगभग सभी स्टेशनों पर फूड कियोस्क एवं अन्य दुकानें उपलब्ध हैं, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है।
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