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डायल ने अपने सुविधा पोर्टल को किया अपडेट
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नई दिल्ली। विदेशों से दिल्ली आने वाले यात्रियों को कोविड काल में लागू दिशा-निर्देश में छूट दे दी गई है। विदेश से आने वाले यात्री अपना कोविड टीका सर्टिफिकेट वेब पोर्टल पर ही अपलोड कर सकेंगे। दिल्ली आगमन पर स्वास्थ्य अधिकारी उसका सत्यापन करेंगे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली इंटरनेशन एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने एआईआर सुविधा पोर्टल को अपडेट किया है।
डायल के अनुसार इसी पोर्टल पर यात्रियों को उड़ान भरने से पहले ही स्व-घोषणा वाला आवेदन करना होगा। जिसमें आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। श्रेणी ए देशों के यात्री अपना टीकाकरण प्रमाण पत्र इसी पोर्टल पर ही अपडेट कर सकेंगे। चौदह दिनों के क्वारंटीन करने में भी कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई है।
डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट लगातार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर ध्यान केंद्रित करता है। महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं।
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सरकार ने जारी किए हैं नए निर्देश
डायल ने कहा है कि भारत सरकार ने कोविड संक्रमण में गिरावट को देखते हुए 20 अक्तूबर को भारत की यात्रा करने वाले 20 देशों के यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। इसके अनुसार दो श्रेणियों में देशों की पहचान की गई है।
पहली श्रेणी (श्रेणी ए) में वे देश शामिल हैं जिनके साथ भारत सरकार ने उन व्यक्तियों के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता किया है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया है।
इसके अलावा वे देश हैं जो भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या डब्ल्यूएचओ मान्यता प्राप्त टीकों से छूट देते हैं। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबनान, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया शामिल हैं।
संक्रमण वाले देशों को करना होगा पालन
अन्य श्रेणी के देश जहां कोविड संक्रमण के मामले हैं और जो जोखिम भरे हैं। उनके यात्रियों को आगमन के बाद परीक्षण सहित भारत आगमन पर अतिरिक्त उपायों का पालन करना होगा।
इनमें दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिंबाबे सहित यूरोप के कई देश शामिल हैं। ऐसे सभी देशों से भारत आने वाले यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म (एसडीएफ) भरना होगा। इसके बिना उन्हें भारत के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा उन्हें अनिवार्य आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटों के भीतर वाली पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। एयरपोर्ट पर आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी स्व-घोषणा पत्र और आवश्यक प्रक्रियाओं की जांच करेंगे। पोर्टल के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पृष्ठ पर यात्री जानकारी जुटा सकेंगे।
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डायल के अनुसार इसी पोर्टल पर यात्रियों को उड़ान भरने से पहले ही स्व-घोषणा वाला आवेदन करना होगा। जिसमें आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। श्रेणी ए देशों के यात्री अपना टीकाकरण प्रमाण पत्र इसी पोर्टल पर ही अपडेट कर सकेंगे। चौदह दिनों के क्वारंटीन करने में भी कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई है।
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डायल के सीईओ विदेह कुमार जयपुरियार ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट लगातार यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा पर ध्यान केंद्रित करता है। महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए गए हैं।
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सरकार ने जारी किए हैं नए निर्देश
डायल ने कहा है कि भारत सरकार ने कोविड संक्रमण में गिरावट को देखते हुए 20 अक्तूबर को भारत की यात्रा करने वाले 20 देशों के यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। इसके अनुसार दो श्रेणियों में देशों की पहचान की गई है।
पहली श्रेणी (श्रेणी ए) में वे देश शामिल हैं जिनके साथ भारत सरकार ने उन व्यक्तियों के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौता किया है, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया है।
इसके अलावा वे देश हैं जो भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त या डब्ल्यूएचओ मान्यता प्राप्त टीकों से छूट देते हैं। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबनान, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया शामिल हैं।
संक्रमण वाले देशों को करना होगा पालन
अन्य श्रेणी के देश जहां कोविड संक्रमण के मामले हैं और जो जोखिम भरे हैं। उनके यात्रियों को आगमन के बाद परीक्षण सहित भारत आगमन पर अतिरिक्त उपायों का पालन करना होगा।
इनमें दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिंबाबे सहित यूरोप के कई देश शामिल हैं। ऐसे सभी देशों से भारत आने वाले यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट https://www.newdelhiairport.in/airsuvidha/apho-registration पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म (एसडीएफ) भरना होगा। इसके बिना उन्हें भारत के लिए उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके अलावा उन्हें अनिवार्य आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटों के भीतर वाली पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। एयरपोर्ट पर आने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी स्व-घोषणा पत्र और आवश्यक प्रक्रियाओं की जांच करेंगे। पोर्टल के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पृष्ठ पर यात्री जानकारी जुटा सकेंगे।