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Delhi : उम्रकैद के 15 दोषियों की रिहाई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, सुनवाई सितंबर में

Sat, 01 Jul 2023 06:20 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 01 Jul 2023 06:20 AM IST
सार

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने राज्य सरकार को इस संदर्भ में नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई सितंबर में होगी।

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Delhi: Supreme Court seeks response from UP government on plea for release of 15 life convicts
सुप्रीम कोर्ट

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने 15 से 23 साल तक जेल में रहने के बाद समयपूर्व रिहाई की मांग करने वाले आजीवन कारावास के 15 दोषियों की याचिका पर यूपी सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ ने राज्य सरकार को इस संदर्भ में नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई सितंबर में होगी।

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पीठ ने प्रदेश सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें दोषियों ने एक अगस्त, 2018 को बनाई गई नीति के अनुसार, उन्हें बेहतर भविष्य के लिए समय पूर्व रिहाई करने का निर्देश देने की मांग की है। उनकी रिट याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पहले से ही विभिन्न मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं और 15 से 23 साल की वास्तविक सजा काट चुके हैं। 

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