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दिल्ली दंगा: छह दोषियों को तीन महीने से लेकर 6 साल तक की सजा

Tue, 04 Nov 2025 06:56 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 04 Nov 2025 06:56 PM IST
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Delhi riots: Six convicts sentenced to three months to six years in prison
नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, आगजनी और सार्वजनिक आदेशों के उल्लंघन के मामले में छह दोषियों को छह महीने से लेकर तीन वर्ष तक कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं में सजा इतनी कम नहीं होनी चाहिए कि उसका प्रभाव ही खत्म हो जाए। यह मामला खजूरी खास थाना क्षेत्र से संबंधित है। जहां दंगों के दौरान दुकान मालिक वकील अहमद की दुकान पर हमला किया गया था। भीड़ ने दुकान से सामान निकालकर आग के हवाले कर दिया था। शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच के बाद अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने हरी ओम गुप्ता, गोरख नाथ, भीम सैनी, कपिल पांडे, रोहित गौतम और बसंत कुमार को आईपीसी की धारा 188, 147, 148, 435 और 450 के तहत सजा दी है। ब्यूरो
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