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दिल्ली दंगा 2020: हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी-राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा को फिर भेजे नोटिस

Tue, 22 Mar 2022 03:46 PM IST
अनुराग सक्सेना एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 22 Mar 2022 03:46 PM IST
सार

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंड पीठ ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब वर्मा, कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ फिर से नोटिस जारी कर दिए।

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Delhi Riots 2020: High Court again sent notices to Sonia Gandhi Rahul Gandhi Anurag Thakur Kapil Mishra
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा और राजनेताओं के कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए विभिन्न राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य को फिर से नोटिस जारी कर दिया।

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कोर्ट ने मंगलवार को पाया कि नए प्रस्तावित प्रतिवादियों के नाम के साथ  संशोधित याचिकाओं को दायर करते समय याचिकाकर्ता ने प्रोसेस फीस नहीं दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने फिर से नोटिस भेज दिए। कोर्ट ने इस मामलमे में अब तक प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं करने पर नाखुशी भी जाहिर की। हाईकोर्ट ने कई नेताओं के कथित घृणा भाषणों के कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर अभियोग आवेदन पर नोटिस जारी कर दिया।

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जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंड पीठ ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब वर्मा, कपिल मिश्रा और अन्य के खिलाफ फिर से नोटिस जारी कर दिए।

कोर्ट ने संशोधित आवेदन में प्रतिवादियों को आरोपी कहे जाने पर वकील पर नाराजगी भी जताई। कोर्ट ने कहा कि वे सिर्फ प्रस्तावित प्रतिवादी हैं। वे आरोपी नहीं हैं। हम उनसे जवाब मांग रहे हैं क्योंकि आपने उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं।

हाईकोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील को पक्ष बनाए गए विभिन्न कार्यकर्ताओं के पते दर्ज कराने या अभी तक उनके पते नहीं ढूंड पाने पर उनके नाम हटाने के लिए कहा। पीठ ने नए आवेदनों में पार्टी बनाए गए सभी राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, अमानतुल्ला खां, एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान और कार्यकर्ता हर्ष मंदार व अन्य सभी को भी नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल 2022 को तय की है।

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