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दिल्ली दंगा आरोपी ताहिर हुसैन को जमानत: इलाज के लिए कोर्ट से मिली राहत, 15 दिन में सर्जरी कराने का निर्देश
Fri, 20 Mar 2026 05:23 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
आईएएनएस, दिल्ली
आईएएनएस, दिल्ली
Published by: Rahul Kumar Tiwari
Updated Fri, 20 Mar 2026 05:23 PM IST
सार
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी ताहिर हुसैन को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत मिली। इनगुइनल हर्निया के इलाज के लिए कोर्ट ने 15 दिनों में सर्जरी कराने और अस्पताल व जेल में पूरी देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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दिल्ली दंगा आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को मिली अंतरिम जमानत
- फोटो : सांकेतिक
विस्तार
2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को कोर्ट ने मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दी है। उन्होंने इनगुइनल हर्निया के इलाज के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की मांग की थी। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को उनकी सर्जरी 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
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ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर कर इनगुइनल हर्निया का हवाला दिया था। उन्हें जल्द सर्जरी और विशेष देखभाल की आवश्यकता है। संक्रमण से बचाव व रिकवरी के लिए जेल से बाहर रहना जरूरी बताया गया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को हुसैन की सर्जरी के बाद अस्पताल व जेल दोनों जगह पूरी देखभाल सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
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यह आदेश अंतरिम जमानत की अर्जी पर आया है। 2020 फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी। यह हिंसा नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। जांच एजेंसियों ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है, जिसमें ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी हैं। जनवरी 2026 में उनकी नियमित जमानत भी खारिज हुई थी।
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स्वास्थ्य संबंधी आधार
ताहिर हुसैन ने अपनी याचिका में इनगुइनल हर्निया से पीड़ित होने की जानकारी दी थी। उन्होंने जल्द सर्जरी और विशेष देखभाल की आवश्यकता पर जोर दिया था। सर्जरी के बाद संक्रमण से बचाव और उचित रिकवरी के लिए जेल से बाहर रहना जरूरी बताया गया। इन्हीं स्वास्थ्य आधारों पर उन्होंने कोर्ट से अंतरिम जमानत की मांग की थी।
कोर्ट के निर्देश
कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ताहिर हुसैन की हर्निया सर्जरी 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि उन्हें सर्जरी के बाद अस्पताल और जेल दोनों जगह पूरी देखभाल मिले। यह सुनिश्चित करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी होगी। कोर्ट ने इस मामले में पहले भी सख्त रुख अपनाया था और जनवरी 2026 में उनकी नियमित जमानत खारिज हुई थी।