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दिल्ली में नाइट कर्फ्यू: पुलिस ने पहले किया जागरूक फिर दर्ज की एफआईआर, 220 के खिलाफ मामला दर्ज

Wed, 07 Apr 2021 07:49 PM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Wed, 07 Apr 2021 07:49 PM IST
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delhi police registers 220 cases during first night of night curfew
दिल्ली में कोरोना के कारण सख्ती - फोटो : अमर उजाला
दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मंगलवार रात से लगाए गए नाइट कर्फ्यू के दौरान दिल्ली पुलिस ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ जमकर कड़ी कारवाई की। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पहले लोगों को जागरूक किया था। इसके बावजूद नहीं मानने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी करते हुए 220 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस ने 842 लोगों के चालान काटे। ये कार्रवाई रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक की गई। 
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दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने नाइट कर्फ्यू के दौरान पहली रात को पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 220 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सभी एफआईआर सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर यानि आईपीसी की धारा 188 के तहत दर्ज की गई है। 
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मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हुए 842 लोगों का चालान काटा है। चालान दो हजार रुपये का होता है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के नाइट कर्फ्यू के लिए जारी की गई गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करने और उसका उल्लंघन करने वाले 534 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस एक्ट 65 और शांति भंग करने यानि 107/105 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की गई है। 
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दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने दिन में नाइट कफ्र्यू लगाने की घोषणा कर दी थी। शाम करीब पांच बजे के बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी पीसीआर वैन, ईआरवी व मोटरसाइकिल आदि से बाजार, मॉल व धार्मिक जगहों आदि पर लोगों को माइक से आवाज लगाकर जागरूक करना शुरू कर दिया था। 

हालांकि नाइट कर्फ्यू 10 बजे लागू हो गया था। दिल्ली पुलिस ने ये सोचकर की नाइट कफ्र्यू की पहली रात है और लोगों को पता नहीं होगा इस कारण रात 11 बजे से कानूनी कार्रवाई शुरू की थी।

188 सीआरपीसी में 100 रुपये का जुर्माना होता है
सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने पर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज होता है। दिल्ली सरकार के बाद दिल्ली पुलिस के सब-डिवीजन एसीपी ने भी नाइट कर्फ्यू का सरकारी आदेश निकाल दिया था। इस आदेश के उल्लंघन पर मामले दर्ज हुए हैं। इसके तहत 100 रुपये तक का जुर्माना होता है। 
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