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Delhi: NIA कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के चार लोगों ठहराया दोषी, भारत के खिलाफ रच रहे थे साजिश

Mon, 10 Jul 2023 07:20 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 10 Jul 2023 07:20 PM IST
सार

इंडियन मुजाहिदीन के चार आतंकवादियों को दोषी करार दिया गया है। चार आतंकी देश भर में आतंकवादी हमलों को अंजाम देकर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की आपराधिक साजिश रच रहे थे।

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Delhi NIA court convicts four Indian Mujahideen operatives
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अदालत ने इंडियन मुजाहिदीन के चार आतंकी देश भर में आतंकवादी हमलों को अंजाम देकर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया है। विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने आरोपियों दानिश अंसारी, आफताब आलम, इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान को आईपीसी की विभिन्न धाराओं और कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया है।

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अदालत 12 जुलाई को सजा की मात्रा पर दलीलें सुनेंगे और दोषियों को अपराध के लिए सजा तय की जाएगी। अदालत ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि आरोपी ने 7 जुलाई को अपना दोष स्वीकार कर लिया था। एनआईए ने सितंबर 2012 में आईपीसी की धारा 121ए (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश) और 123 (युद्ध छेड़ने की योजना को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छिपाना) के तहत मामला दर्ज किया था।
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उन पर धारा 17 (आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाना), 18 (आतंकी कृत्य करने की साजिश), 18ए (आतंकवादी शिविरों का आयोजन), 18बी (आतंकवादी कृत्य के लिए व्यक्तियों की भर्ती) और 20 (आतंकवादी संगठन का सदस्य होना) के तहत भी आरोप लगाए गए।
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एजेंसी ने आरोप लगाया कि आरोपी अपने पाकिस्तान स्थित सहयोगियों और अपने स्लीपर सेल की सक्रिय सहायता से देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती/नए सदस्यों को शामिल करने का काम कर रहे थे। भारत में महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थानों, विशेषकर दिल्ली में बम विस्फोट करके आतंकवादी कृत्य को अंजाम देना उनका मकसद था।


एनआईए ने कहा स्रोत जानकारी से पता चला है कि आईएम के गुर्गों और उसके प्रमुख संगठनों को अपनी आतंकी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए विदेशों से नियमित धन मिल रहा है।

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