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दिल्ली: डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करेगी केजरीवाल सरकार, जानें कब से हो जाएंगे आपके वाहन अवैध

Thu, 16 Dec 2021 04:51 PM IST
अनुराग सक्सेना पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Thu, 16 Dec 2021 04:51 PM IST
सार

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा इसी सप्ताह जारी एक आदेश के अनुसार, हालांकि आवेदन करने के समय 15 साल पूरे कर चुके डीजल वाहनों के लिए एनओसी जारी नहीं की जाएगी। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और संचालन पर रोक संबंधी निर्देश जारी किए हैं।

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Delhi: Kejriwal government will cancel the registration of diesel vehicles, know that the recognition of your vehicle will be canceled on this day
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली सरकार उन सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगी, जो एक जनवरी 2022 को 10 साल पुराने हो जाएंगे। सरकार इसके बाद उन वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी जारी करेगी, जिससे वाहन मालिक अन्य स्थानों पर उनका पुनःपंजीकरण करा सकें।

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दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा इसी सप्ताह जारी एक आदेश के अनुसार, हालांकि आवेदन करने के समय 15 साल पूरे कर चुके डीजल वाहनों के लिए एनओसी जारी नहीं की जाएगी। एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण और संचालन पर रोक संबंधी निर्देश जारी किए हैं।
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जुलाई 2016 में दिए एक आदेश में एनजीटी ने कहा कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने संबंधी उसके निर्देश का प्रभावी ढंग से और बिना किसी चूक के अनुपालन किया जाएगा। 15 साल पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण को रद्द करने का काम सबसे पहले किया जाना था।
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परिवहन विभाग के आदेश में कहा गया कि निर्देशों के अनुसार, विभाग दिल्ली में एक जनवरी 2022 को ऐसे सभी डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द कर देगा, जो 10 साल पूरे कर चुके हैं या उस तारीख तक पूरे कर देंगे। विभाग ने कहा कि 10 साल पुराने डीजल वाहनों और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी देश के किसी भी भाग के लिए जारी की जा सकती है।

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