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Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कोई भी कानून पत्नी को पीटने और प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं देता

Mon, 28 Aug 2023 09:05 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 28 Aug 2023 09:05 PM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी कानून एक पति को पत्नी को पीटने और प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं देता है।

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Delhi High Court said that no law gives right to beat and torture wife
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : पीटीआई (फाइल फोटो)

विस्तार

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हाईकोर्ट ने कहा कोई भी कानून पति को अपनी पत्नी को पीटने और प्रताड़ित करने का अधिकार नहीं देता। अदालत ने पुरुष द्वारा क्रूरता और परित्याग के आधार पर एक महिला को तलाक देते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, प्रतिवादी का ऐसा आचरण आवश्यक रूप से शारीरिक क्रूरता के रूप में योग्य है, जो अपीलकर्ता (महिला) को हिंदू विवाह अधिनियम (एचएमए), 1955 की धारा 13 (1) (आईए) के तहत तलाक का अधिकार देता है।

 

अदालत ने कहा मामले में यह साबित हो गया है कि व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ फिर से संबंध बनाने में विफल रहा और न केवल शारीरिक अलगाव हुआ, बल्कि उसे वैवाहिक घर में वापस न लाने की दुश्मनी भी जुड़ी थी। महिला के मेडिकल दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए पीठ ने कहा कि पुरुष द्वारा किसी भी खंडन की अनुपस्थिति में यह माना जाना चाहिए कि शारीरिक उत्पीड़न के अधीन होने की महिला की गवाही चिकित्सा दस्तावेजों से पुष्ट होती है। सिर्फ इसलिए कि दोनों पक्षों ने शादी कर ली है और प्रतिवादी (पुरुष) उसका पति है, कोई भी कानून उसे अपनी पत्नी को पीटने और यातना देने का अधिकार नहीं देता।

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अदालत ने कहा कि फैसला सुनाए जाने के समय जो व्यक्ति अदालत में मौजूद था, उसे तलाक दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। पीठ महिला द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रठी थी जिसमें एक पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने क्रूरता और परित्याग के आधार पर पुरुष से तलाक की मांग करने वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

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उच्च न्यायालय ने कहा कि महिला ने बताया था कि 11 मई, 2013 को उसे घायल हालत में उसके माता-पिता के घर छोड़ दिया गया था और उसके बाद उसके प्रयासों के बावजूद पुरुष ने उसे वैवाहिक घर में वापस ले जाने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी का वैवाहिक संबंध फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं है जो तब भी परिलक्षित हुआ जब उसने याचिका का विरोध नहीं करने का फैसला किया।

महिला की याचिका के अनुसार उसकी और उस व्यक्ति की शादी फरवरी 2013 में हुई थी और वे उस व्यक्ति की मौसी के परिवार के साथ रह रहे हैं क्योंकि उसके माता-पिता की काफी समय पहले मृत्यु हो गई थी। महिला ने दावा किया कि शादी के तुरंत बाद उसे शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं और उस पर तरह-तरह के अत्याचार किए गए, जिन्हें वह इस उम्मीद में सहती रही कि समय बीतने के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी।

याचिका में कहा गया है कि हालांकि, उस व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के अत्याचार बढ़ते रहे क्योंकि वे उससे छुटकारा पाना चाहते थे ताकि वह व्यक्ति एक संपन्न परिवार में दोबारा शादी कर सके। महिला ने दावा किया कि दहेज की बार-बार मांग की गई और उस व्यक्ति ने उसे छोड़ दिया जिसने उसे वैवाहिक घर में वापस ले जाने से इनकार कर दिया।

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