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Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- कर्मचारियों को कोविड टीका लगवाने पर जोर नहीं दे सकते नियोक्ता

Fri, 27 Jan 2023 05:43 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 27 Jan 2023 05:43 AM IST
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Delhi High Court said employers cannot insist on getting covid vaccine to the employees
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि नियोक्ता अपने कर्मचारियों पर कोविड-19 का टीका लगवाने पर जोर नहीं दे सकते। अदालत ने यह फैसला एक सरकारी शिक्षक की ओर से कोविड-19 वैक्सीन लिए बिना पढ़ाने की अनुमति मांगने संबंधी याचिका पर दिया है।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने याचिकाकर्ता को सेवा लाभ के लिए संबंधित प्राधिकरण को एक ज्ञापन देने की अनुमति देते हुए राहत दी और निर्देश दिया कि इस पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का निपटारा करते हुए का कि नियोक्ता द्वारा टीके पर जोर नहीं दिया जा सकता।
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याचिकाकर्ता दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के निदेशक के तहत दिल्ली के सरकारी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा को पढ़ाने वाले इतिहास के व्याख्याता के रूप में काम कर रहा है।
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उसने 2021 में याचिका दायर कर मांग की कि उसे स्कूल में उपस्थित होने शिक्षण का संचालन करने और अन्य जिम्मेदारियों को बिना कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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