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1984 सिख दंगा मामले में दोषी नरेश सेहरावत और यशपाल सिंह की याचिका पर 20 मई को होगी सुनवाई

Mon, 22 Apr 2019 07:30 PM IST
Trainee Trainee न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Mon, 22 Apr 2019 07:30 PM IST
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Delhi High Court defers hearing of anti-sikh riot case convicts
delhi high court - फोटो : PTI
दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख दंगा मामले में दोषी नरेश सेहरावत और यशपाल सिंह की याचिका पर सुनवाई 20 मई तक टाल दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि, सिख दंगे के दोषियों की याचिका पर अब अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
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1984 में सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने 34 साल बाद दोषी यशपाल को मौत की सजा और दूसरे दोषी नरेश सेहरावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 
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14 नवंबर को दोनों आरोपियों को हत्या, हत्या की कोशिश, लूटपाट, आगजनी व अन्य धाराओं में दोषी करार दिया था। यह पहला मामला है जिसमें एसआईटी की जांच के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। 

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