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दिल्ली: एफपीएस मालिकों को राहत, रविवार को बंद कर सकेंगे राशन की दुकानें, आदेश जारी
Tue, 19 Oct 2021 02:44 PM IST
अनुराग सक्सेना
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Tue, 19 Oct 2021 02:44 PM IST
सार
सरकार ने यह आदेश राशन कार्ड की दुकानों के मालिकों को साप्ताहिक अवकाश देने के हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 सितंबर के अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में एफपीएस मालिकों को सरकार द्वारा साप्ताहिक अवकाश लेने की अनुमति दी जाए।
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अरविंद केजरीवाल
- फोटो : ANI
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विस्तार
दिल्ली में अब फेयर प्राइस शॉप (एफपीएस) की दुकानें अब रविवार को बंद रह सकेंगी। दिल्ली सरकार ने अपना वह आदेश वापस ले लिया है, जिसमें एफपीएस को सप्ताह में सातों दिन खोलने के लिए कहा गया था और ऐसी दुकानों के मालिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश की अनुमति देने का नया आदेश जारी किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सरकार ने यह आदेश राशन कार्ड की दुकानों के मालिकों को साप्ताहिक अवकाश देने के हाईकोर्ट के निर्देश पर जारी किया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 सितंबर के अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में एफपीएस मालिकों को सरकार द्वारा साप्ताहिक अवकाश लेने की अनुमति दी जाए। दिल्ली सरकार के रसद आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग ने सोमवार को हाईकोर्ट के निर्देश को लागू करने का आदेश जारी कर दिया।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 सितंबर के अपने आदेश में पूर्व के 27 अप्रैल के आदेश को बदलते हुए एफपीएस मालिकों को वीक ऑफ लेने की अनुमति प्रदान कर दी। इसके अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुसार विभाग के पांच मई 2020 को जारी किए गए उस आदेश को वापस ले लिया गया है, जिसमें राशन के लाभार्थियों को सातों दिन राशन दिए जाने का निर्देश एफपीएस मालिकों को दिया गया था। दिल्ली में लगभग 2,000 एफपीएस, 17.77 कार्ड धारक और लगभग 72.78 लाभार्थी हैं।
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दिल्ली सरकार के अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले सरकार को प्रदेश में सभी लाभार्थियों को सातों दिन राशन देने का आदेश दिया था, जिसके अनुसार हमने काम किया था। अब चूंकि हाईकोर्ट ने एक दिन वीक ऑफ देने का निर्देश दिया है तो हमने वैसा आदेश जारी कर दिया।