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Delhi excise policy scam : आबकारी नीति घोटाले में अदालत ने पांच आरोपियों को जमानत दी
Wed, 01 Mar 2023 01:10 AM IST
दुष्यंत शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 01 Mar 2023 01:10 AM IST
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाला के पांच आरोपियों को सीबीआई की अदालत ने जमानत दे दी है। आबकारी नीति मामले में रविवार को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद समीर महेंद्रू, कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, अरुण रामचंद्रन पिल्लई और मूथा गौतम को जमानत दे दी गई है। इनमें आबकारी विभाग के पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं।
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आबकारी नीति मामले में पहले ही अदालत ने कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह और मूथा गौतम, अरुण रामचंद्रन पिल्लई और कारोबारी समीर महेंद्रू को अंतरिम जमानत दे दी थी। कारोबारी समीर महेंद्रू को इससे जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय से जुड़ी एक जांच में न्यायिक हिरासत में थे। विजय नायर और अभिषेक भी न्यायिक हिरासत में थे।
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अदालत ने इस मामले की जांच होने तक अदालत की इजाजत के बगैर देश ना छोड़ने, साक्ष्यों से किसी तरह की छेड़छाड़ न करने, किसी भी गवाह को प्रभावित नहीं करने, जांच के सिलसिले में बुलाने पर सहयोग करने और किसी भी आपराधिक मामले में शामिल नहीं रहने की शर्त लगाई है।
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