फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi discrepancy in closure report of CBI corruption case of Minister Satyendar Jain

Delhi: मंत्री सत्येंद्र जैन के भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में गड़बड़ी, आगे जांच की जरूरत

Mon, 02 Jan 2023 04:58 PM IST
Digvijay Singh पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Mon, 02 Jan 2023 04:58 PM IST
सार

सतर्कता विभाग के सहायक निदेशक ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक लिखित अनुरोध दायर किया था, जिसमें उचित विरोध याचिका दायर करने के लिए मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की क्लोजर रिपोर्ट में "कमी और विसंगतियों" का अध्ययन करने के लिए दो महीने का समय मांगा गया था।

विज्ञापन
Delhi discrepancy in closure report of CBI corruption case of Minister Satyendar Jain
सत्येंद्र जैन - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग ने मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले को बंद करने पर यह कहते हुए रोक लगा दी है कि सीबीआई की रिपोर्ट में खामियां और विसंगतियां हैं।  सतर्कता विभाग के सहायक निदेशक ने एक विशेष अदालत के समक्ष एक लिखित अनुरोध दायर किया था, जिसमें उचित विरोध याचिका दायर करने के लिए मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की क्लोजर रिपोर्ट में "कमी और विसंगतियों" का अध्ययन करने के लिए दो महीने का समय मांगा गया था।

विज्ञापन


इससे पहले अधिकारियों ने कहा कि विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर एजेंसी द्वारा आगे की जांच की आवश्यकता हो सकती है। विशेष अदालत ने अब 31 जनवरी तक का समय दिया है, इस निर्देश के साथ कि अंतिम विरोध याचिका सतर्कता विभाग के सचिव या उप सचिव के हस्ताक्षर के तहत दायर की जानी चाहिए। सीबीआई ने पिछले साल अप्रैल में चार साल की लंबी जांच के बाद दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री जैन और अन्य के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को बंद कर दिया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed