फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi Court reserves order on bail plea moved by Sharjeel Imam in North East Delhi violence case 

दिल्ली दंगा: अदालत ने शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित 

Thu, 10 Feb 2022 06:06 PM IST
सुशील कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार Updated Thu, 10 Feb 2022 06:06 PM IST
सार

दिल्ली दंगा के मामले में अदालत ने विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

विज्ञापन
Delhi Court reserves order on bail plea moved by Sharjeel Imam in North East Delhi violence case 
शरजील इमाम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

विस्तार

उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में अदालत ने गुरुवार को शरजील इमाम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली दंगा के मामले में अदालत ने विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के वकील की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

विज्ञापन



वहीं, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम व उमर खालिद सहित अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने तर्क रखा कि दिल्ली दंगों के लिए एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था और हिंसा भड़काने, सीसीटीवी कैमरों को हटाने और सबूत मिटाने में आरोपियों ने अहम भूमिका निभाई थी। 
विज्ञापन


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष विशेष अभियोजन अधिकारी अमित प्रसाद ने कहा कि डीपीएसजी ग्रुप के संदेशों से स्पष्ट है कि वे हिंसा की बात करते हैं। उन्होंने कहा विरोध स्थलों को स्थानीय लोगों की भागीदारी के बिना अंतिम रूप दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिवक्ता प्रसाद ने उमर खालिद, शरजील इमाम, खालिद सैफी, सलीम मलिक, शहाब अहमद और सलीम खान व अन्य की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा मजिस्ट्रेट के सामने गवाह जॉनी द्वारा दिए गए बयान का हवाला देते हुए कहा गवाह ने दंगो को देखा और आरोपियों के बारे में विस्तृत बयान।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed