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दिल्ली दंगा: हत्या मामले में सात आरोपियों को जमानत

Wed, 30 Jun 2021 11:07 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 30 Jun 2021 11:07 PM IST
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delhi court grants bail to seven accused in murder during Delhi riots
नई दिल्ली। अदालत ने बुधवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा से जुड़े हत्या के एक मामले में सात आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी। अदालत ने कहा कि उन्हें ट्रायल के अंत तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता क्योंकि कोविड महामारी के कारण ट्रायल में देरी होने की संभावना है।
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यह मामला पिछले साल 24 फरवरी को हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में विनोद कुमार की कथित हत्या से जुड़ा है। इस मामले में 12 आरोपी हैं।
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कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने सात आरोपियों को राहत देते हुए कहा कि अधिकांश आरोपी एक साल से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कहा तथ्यों और परिस्थितियों, हिरासत की अवधि को देखते हुए सभी आरोपियों की वे जमानत स्वीकार करते हैं।
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अदालत ने सागीर अहमद, नावेद खान, जावेद खान, अरशद, गुलजार, मोहम्मद इमरान और चांद बाबू को जमानत की शर्त के रूप में समान राशि के एक स्थानीय जमानती के साथ 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत मुचलके को जमा करवाने का निर्देश दिया।
अदालत ने आरोपियों को निर्देश दिया कि वे किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि में लिप्त न हों, कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली-एनसीआर न छोड़ें या न सबूतों से छेड़छाड़ करें। इनके खिलाफ दंगों के बाद भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम के तहत धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने, हत्या के प्रयास, दंगे जैसे अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुई थीं। दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी।
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