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ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी का मामला: नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Thu, 13 May 2021 11:00 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Thu, 13 May 2021 11:00 AM IST
सार
दिल्ली की एक अदालत ने व्यवसायी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
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नवनीत कालरा
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपकरणों को जब्त करने के संबंध में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने व्यवसायी नवनीत कालरा को झटका दिया है। कोर्ट ने कारोबारी नवनीत कालरा को अग्रिम जमानत देने से गुरुवार को इनकार कर दिया।
ये ऑक्सीजन उपकरण राष्ट्रीय राजधानी में ‘खान चाचा’ समेत उसके कई रेस्त्रां से बरामद किए गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने आदेश देते हुए कहा अर्जी खारिज की जाती है।
आपको बता दें कि अदालत ने ऑक्सीजन सिलिंडर कालाबाजारी के मामले में आरोपी व्यवसायी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने बचाव पक्ष व सरकारी पक्ष के तर्क सुनने के बाद कहा कि वे अपना फैसला गुरुवार को सुनाएंगे।बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किया है जबकि उसने किसी भी उपकरण की कालाबाजारी नहीं की बल्कि कानून के तहत ही उसे मंगवाकर बेचा जा रहा है।
वहीं सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी घटना के समय से ही फरार है और उनके परिसरों से भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए है। मामले की जांच जारी है ऐसे में जमानत आवेदन खारिज किया जाए।
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ये ऑक्सीजन उपकरण राष्ट्रीय राजधानी में ‘खान चाचा’ समेत उसके कई रेस्त्रां से बरामद किए गए थे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने आदेश देते हुए कहा अर्जी खारिज की जाती है।
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A Delhi Court dismisses the anticipatory bail plea of businessman Navneet Kalra, in connection with a case relating to the hoarding of oxygen concentrators in a restaurant in South Delhi pic.twitter.com/gvwk5NO3ji
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) May 13, 2021
आपको बता दें कि अदालत ने ऑक्सीजन सिलिंडर कालाबाजारी के मामले में आरोपी व्यवसायी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने बचाव पक्ष व सरकारी पक्ष के तर्क सुनने के बाद कहा कि वे अपना फैसला गुरुवार को सुनाएंगे।बचाव पक्ष ने तर्क रखा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत तरीके से मामला दर्ज किया है जबकि उसने किसी भी उपकरण की कालाबाजारी नहीं की बल्कि कानून के तहत ही उसे मंगवाकर बेचा जा रहा है।
वहीं सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी घटना के समय से ही फरार है और उनके परिसरों से भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए है। मामले की जांच जारी है ऐसे में जमानत आवेदन खारिज किया जाए।
आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने लोधी कालोनी के रेस्टोरेंट-बार से 419 ऑक्सीजन कन्संट्रेटर मिलने के मामले में शुक्रवार को खान मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट और टाउन हॉल रेस्टोरेंट में छापेमारी की थी। पुलिस ने दोनों रेस्टोरेंट से करीब 105 कन्संट्रेटर बरामद किए थे। पुलिस ने एक आरोपी की निशानदेही पर खान चाचा रेस्टोरेंट से 96 ऑक्सीजन कन्संट्रेटर और टाउन हॉल से 9 कन्संट्रेटर मशीन बरामद की थी। मामले में पुलिस ने कुल 524 मशीन बरामद की।
तीनों ही रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा नाम है। पुलिस की कार्रवाई के बाद से नवनीत फरार है। तब से ही अपराध शाखा की कई टीमें आरोपी की तलाश में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में 20 से अधिक स्थानों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा है।
आरोपी की सीडीआर से पता चला है कि शुक्रवार को खान चाचा रेस्तरां में छापा पड़ने के कुछ ही देर बाद छतरपुर स्थित उसके फार्म हाउस पर उसका मोबाइल फोन बंद हो गया था। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला है कि नवनीत अपने पूरे परिवार के साथ दो लग्जरी गाड़ियां लेकर दिल्ली से निकला है और उसके उत्तराखंड में छिपे होने की आशंका है।
पुलिस ने सोमवार को उसके खिलाफ लुक-आउट नोटिस भी जारी किया था। इसी बीच आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने आरोपी को झटका देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
तीनों ही रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा नाम है। पुलिस की कार्रवाई के बाद से नवनीत फरार है। तब से ही अपराध शाखा की कई टीमें आरोपी की तलाश में दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में 20 से अधिक स्थानों पर दबिश दे चुकी है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा है।
आरोपी की सीडीआर से पता चला है कि शुक्रवार को खान चाचा रेस्तरां में छापा पड़ने के कुछ ही देर बाद छतरपुर स्थित उसके फार्म हाउस पर उसका मोबाइल फोन बंद हो गया था। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला है कि नवनीत अपने पूरे परिवार के साथ दो लग्जरी गाड़ियां लेकर दिल्ली से निकला है और उसके उत्तराखंड में छिपे होने की आशंका है।
पुलिस ने सोमवार को उसके खिलाफ लुक-आउट नोटिस भी जारी किया था। इसी बीच आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने आरोपी को झटका देते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।