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दिल्ली: गूची का लोगो इस्तेमाल कर रहा था व्यापारी, अदालत ने लगाई रोक, अब देना होगा जुर्माना

Sun, 05 Sep 2021 01:11 PM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Sun, 05 Sep 2021 01:11 PM IST
सार

इटली के फ्लोरेंस स्थित लक्जरी फैशन हाउस ने दिल्ली की शिप्रा ओवरसीज कंपनी पर उसके लोगो के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की कंपनी पर लोगो का इस्तेमाल करने को लेकर रोक लगा दी है।
 

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Delhi businessman faces action for using GUCCI logo on its products
GUCCI - फोटो : इंस्टाग्राम@gucci

विस्तार

अदालत ने दिल्ली के एक कारोबारी को अपने उत्पादों पर अंतरराष्ट्रीय ब्रांड गूची के लोगो का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं अदालत ने उसे हर्जाने के तौर पर दो लाख रुपये और मुकदमा खर्च के लिए 1.66 लाख रुपये भरने का निर्देश दिया है।
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इटली के फ्लोरेंस स्थित लक्जरी फैशन हाउस ने अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि इम्तियाज शेख की कंपनी शिप्रा ओवरसीज मोजे आदि उत्पादों पर उसके ट्रेडमार्क का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में उसे उनके लोगो के इस्तेमाल करने से रोका जाए।
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जिला न्यायाधीश भरत पराशर ने कहा कि गूची के इस दावे को नहीं मानने की कोई वजह नहीं है। कंपनी ने अपने उत्पादों से बहुत अच्छी साख और अलग पहचान बनाई है। अदालत ने 27 अगस्त के अपने आदेश में कहा कि दिल्ली स्थित कारोबारी के परिसर से लिए गए सभी उत्पादों को गूची को सौंपा जाए और नष्ट कर दिया जाए। अदालत ने कहा कि कंपनी को गूची को दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति और 1.66 लाख रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे।
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