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Firecrackers Ban: पटाखों पर बैन हटाने या जारी रखने का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा, बोले सौरभ भारद्वाज
Sun, 12 Oct 2025 01:29 PM IST
राहुल तिवारी
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: राहुल तिवारी
Updated Sun, 12 Oct 2025 01:29 PM IST
सार
दिल्ली सरकार ने ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिवाली पर पटाखों के बैन का मामला कोर्ट की सीधी निगरानी में है।
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आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली में पटाखों पर बैन को लेकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। वहीं इसपर राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बयान दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चाहे यमुना किनारे छठ पूजा का आयोजन हो या दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध दोनों मामले अदालत की सीधी निगरानी में हैं।
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#WATCH Delhi: On Delhi government approaching Supreme Court over use of green crackers, Delhi AAP President, Saurabh Bharadwaj says, "...Be it performing Chhath puja on banks of Yamuna river in Delhi or be it ban on firecrackers in Diwali, both the matters are under court's… pic.twitter.com/BqSfHHjevY
— ANI (@ANI) October 12, 2025
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सौरभ भारद्वाज ने कहा कि करीब एक महीने पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने अपनी राय रखते हुए कहा था कि अगर पटाखों पर बैन लगाया जा रहा है, तो यह सिर्फ एनसीआर में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। भारद्वाज ने कहा कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर रोक लगाई थी और अब वही कोर्ट इस बैन को हटा सकता है या जारी रख सकता है।
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