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लोक अभियोजक से मारपीट पर सीबीआई के डीआईजी तलब
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नई दिल्ली। अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव रहे राजेंद्र कुमार से संबंधित एक रिपोर्ट सौंपने में देरी पर कथित रूप से लोक अभियोजक को घूंसा मारने पर सीबीआई के डीआईजी को समन जारी किया। कोर्ट ने उन्हें 19 अक्तूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा के समक्ष सीबीआई के लोक अभियोजक सुनील कुमार वर्मा ने उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) राघवेंद्र वत्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने रिपोर्ट देने में देरी होने पर 9 अक्तूबर को उनके साथ ऑफिस में मारपीट की। इस संबंध में उन्होंने लोधी रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है।
कोर्ट ने लोक अभियोजक के आरोप सुनने के बाद डीआईजी को समन जारी करके तलब किया है। वर्मा के अनुसार डीआईजी ने उन्हें चेहरे पर घूंसा राजेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय होने में देरी पर मारा था। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ करीब चार वर्ष पहले आरोप पत्र दाखिल किया था।
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राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा के समक्ष सीबीआई के लोक अभियोजक सुनील कुमार वर्मा ने उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) राघवेंद्र वत्स पर आरोप लगाया कि उन्होंने रिपोर्ट देने में देरी होने पर 9 अक्तूबर को उनके साथ ऑफिस में मारपीट की। इस संबंध में उन्होंने लोधी रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज करवाई है।
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कोर्ट ने लोक अभियोजक के आरोप सुनने के बाद डीआईजी को समन जारी करके तलब किया है। वर्मा के अनुसार डीआईजी ने उन्हें चेहरे पर घूंसा राजेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय होने में देरी पर मारा था। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के खिलाफ करीब चार वर्ष पहले आरोप पत्र दाखिल किया था।
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