फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   court issues notice 36 foreign tablighis

तबलीगी जमात मामला: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर 36 विदेशी नागरिकों से मांगा जवाब

Wed, 21 Oct 2020 12:42 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2020 12:42 AM IST
विज्ञापन
court issues notice 36 foreign tablighis
नई दिल्ली। अदालत ने तब्लीगी जमात मामले में विदेशियों को आरोपमुक्त करने के फैसले दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी है। कोर्ट ने आरोपमुक्त हुए 36 विदेशी नागरिकों से पुलिस की याचिका पर जवाब मांगा है।
विज्ञापन

साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 36 विदेशी नागरिकों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया कि वे मामले की अगली सुनवाई 23 अक्तूबर तक अपना जवाब दाखिल करें।
विज्ञापन

दिल्ली पुलिस ने याचिका में कहा है कि मजिस्ट्रेट अदालत ने इन विदेशियों को अवैध रूप से तब्लीगी जमात में शामिल होने, वीजा नियमों का उल्लंघन, कोरोना महामारी पर सरकारी आदेशों के उल्लंघन और कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए लागू नियमों के उल्लंघन के आरोपों से मुक्त कर दिया। पुलिस ने कहा कि इन विदेशियों को आरोपों से मुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

दिल्ली पुलिस ने कहा कि इनके खिलाफ उन धाराओं में भी आरोप तय होने चाहिए, जिनमें तय नहीं किए गए। अदालत ने इनके खिलाफ 24 अगस्त को अन्य धाराओं में आरोप तय किए थे। इन्हें समझौता याचिका के तहत बरी कर दिया गया था।

निजामुद्दीन मरकज में मार्च में आयोजित तब्लीगी जमात में देशी और विदेशी जमातियों ने अवैध रूप से हिस्सा लिया था। इसकी खबर मिलने पर पुलिस ने 900 से अधिक विदेशी नागरिकों को हिरासत में लिया था। इसके बाद इन्हें क्वारंटीन भी किया गया, लेकिन कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें अदालती कार्यवाही में शामिल किया गया था। अब तक लगभग अन्य सभी विदेशी नागरिकों को बरी किया जा चुका है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed