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दिल्ली दंगा: आरोपी फैजान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, कई बार समन के बावजूद नहीं हुआ पेश

Sat, 27 Mar 2021 09:00 AM IST
प्राची प्रियम अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Sat, 27 Mar 2021 09:00 AM IST
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Court issues arrest warrant against Delhi Riots accused Faizan Khan
दिल्ली दंगा (फाइल फोटो) - फोटो : जी पॉल
अदालत ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी फैजान खान के पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत ने आरोपी को जमानत प्रदान की थी। उसके बाद से वह अदालत में पेश नहीं हो रहा था। 
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अदालत ने खान के खिलाफ वारंट जारी करने के अलावा पुलिस को मामले में 18 आरोपियों को आरोपपत्र की हार्ड कॉपी देने का निर्देश दिया है। कड़कड़डूमा जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि आरोपी को पेश होने के लिए कई बार समन जारी किए गए लेकिन वह पेश नहीं हो रहा। 
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अदालत ने इस तथ्य के ध्यानार्थ फैजान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने आरोपी के जमानती को भी नोटिस जारी कर पेश होने को कहा है।
आरोप है कि सह-आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा को फर्जी आईडी पर कथित तौर पर सिम कार्ड बेचने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के विक्रेता खान को पिछले साल अक्तूबर में उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी। 
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पुलिस का आरोप है कि फर्जी आईडी पर हासिल सिम कार्ड का इस्तेमाल सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के समन्वय के लिए किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह जांच एजेंसी का दावा नहीं है कि याचिकाकर्ता (खान) ऐसे किसी भी व्हाट्सएप समूह का हिस्सा था जो सीएए के खिलाफ समन्वय/विरोध प्रदर्शन करने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है कि वह किसी भी प्रकार की टेरर फंडिंग या ऐसी अन्य सहायक गतिविधि में लिप्त है।
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