फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Court directs to pay compensation in custodial death case in two weeks

पुलिस हिरासत में मौत के मामले में दो सप्ताह में मुआवजे का निर्देश

Fri, 07 May 2021 12:01 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 07 May 2021 12:01 AM IST
विज्ञापन
Court directs to pay compensation in custodial death case in two weeks
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने राज्य लीगल सर्विस अथारिटी को पुलिस हिरासत में मौत के मामले में मृतक की पत्नी को दो सप्ताह में तय नियमों के तहत मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है। याची महिला के पति को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था और अगले दिन उसकी न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष पेश अथारिटी के अधिवक्ता ने बताया कि दिल्ली पीड़ित मुआवजा स्कीम 2018 में हिरासत में मौत मामले में मुआवजे का प्रावधान है। अथॅारिटी सचिव ने कहा कि इस मामले में अभी तक उनके पास कोई भी मुआवजे के लिए आवेदन नहीं आया है। इस स्कीम में पीड़ित व्यक्ति को तीन से 10 लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान है।
विज्ञापन

अदालत ने अथारिटी से कहा कि मृतक की विधवा द्वारा दायर याचिका को ही आवेदन मानते हुए दो सप्ताह में मुआवजा प्रदान किया जाए। अदालत ने इसके अलावा दिल्ली सरकार के अधिवक्ता को पीड़ित पक्ष को मृतक की एमएलसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य सभी दस्तावेज एक सप्ताह में प्रदान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 25 मई तय की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पेश मामले के अनुसार पुलिस ने सलमान को वाहन चोरी के मामले में 11 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। उसे अगले दिन कोर्ट में पेेश किया गया व अदालत ने पाया कि उसकी हालत खराब है वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगले दिन सलमान की मौत हो गई।

मृतक की विधवा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हिरासत में उसकी पिटाई की और उसी कारण मौत हुई है। उसने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने व अपने व दो नाबालिग बच्चियों को आधार बनाते हुए मुआवजे की मांग की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed