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Hindi News ›   Delhi ›   Consider allowing sale and service of herbal hookah within 5 days

हर्बल हुक्के की बिक्री और परोसने की अनुमति देने पर 5 दिन में विचार करें

Fri, 22 Oct 2021 12:43 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 22 Oct 2021 12:43 AM IST
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Consider allowing sale and service of herbal hookah within 5 days
नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को रेस्तरां व अन्य स्थानों पर हर्बल हुक्के की बिक्री और परोसने की अनुमति देने पर पांच दिनों में विचार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा जब याचिकाकर्ता ने आश्वासन दिया है कि वे केवल खुली जगहों पर हुक्का परोसेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि एक हुक्का मात्र एक ही व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा।
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न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने दिल्ली सरकार को हर्बल हुक्के पर प्रतिबंध संबंधी फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार को अभी भी लगता है कि हुक्के पर प्रतिबंध आवश्यक है तो वह शपथपत्र सहित इस मुद्दे पर विस्तृत तर्कों सहित जवाब दाखिल करे। अदालत ने मामले की सुनवाई 29 अक्तूबर तय की है।
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वाहन पार्क कर परेशान न करे पुलिस
अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिया है कि वह याचिकाकर्ता के प्रतिष्ठानों के बाहर अपने वाहनों की पार्किंग करके याचिकाकर्ताओं को परेशान न करे। अदालत ने कहा यदि शिकायत आती है तो पुलिस जांच कर सकती है।
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इससे पहले दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उसने तीन अगस्त 2020 के अपने आदेश पर पुनर्विचार किया है। 14 अक्तूबर 21 को पुन: जारी आदेेश में दिल्ली सरकार ने तंबाकू के साथ या उसके बिना हुक्के की बिक्री की अनुमति नहीं देने का निर्णय किया है।
केवल खुले स्थान पर देंगे हुक्का
वहीं याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वे अपने रेस्तरां इत्यादि में केवल खुली जगहों पर हुक्के की सेवा प्रदान करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि एक हुक्के को एक से ज्यादा व्यक्ति साझा न करें। उन्होंने कहा रेस्तरां व अन्य में वे हुक्के की सेवा के अलावा विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता के प्रतिष्ठानों के बाहर अपने वाहनों की पार्किंग करके उन्हें परेशान किया जा रहा है।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वह दिल्ली में हर्बल हुक्के की बिक्री और सेवा की अनुमति नहीं देने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। सरकार ने तर्क रखा था कि महामारी में जान की अहमियत को देखते हुए ही हर्बल हुक्के पर भी रोक लगाई गई है।

याचिकाकर्ता ने दिल्ली सरकार द्वारा हर्बल हुक्के पर रोक संबंधी निर्णय को चुनौती देते हुए तर्क रखा है कि हर्बल हुक्के के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे बिना तंबाकू का है लेकिन पुलिस अभी भी छापे मार रही है, उपकरण जब्त कर रही है और चालान कर रही है।
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