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दिल्ली दंगा: सात आरोपियों के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट दाखिल, कोर्ट ने आरोपी को किया आरोपी बरी

Wed, 20 Sep 2023 08:03 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: श्याम जी. Updated Wed, 20 Sep 2023 08:03 PM IST
सार

कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोपी को बरी कर दिया और क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई के लिए मामले को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया।

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Closure report filed against seven accused in Delhi riot case and accused acquitted
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली दंगों के एक मामले में पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के दो साल से अधिक समय बाद मंगलवार को क्लोजर रिपोर्ट दायर की। कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोपी को बरी कर दिया और क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई के लिए मामले को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया।

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मामला आरोप तय करने के चरण में था। मामले में मो. शाकिर, मोबीन, महमूद कुरेशी, मो. इस मामले में अरमान, नासिर उर्फ अरबाज, इमरान और नदीम को आरोपी बनाया गया था। अदालत ने इस मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा था कि अभियोजन पक्ष बार-बार प्रश्नों का उत्तर देने में विफल रहा है। 
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अदालत ने कहा कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को अभियोजन पक्ष द्वारा पेश सामग्री को नए सिरे से देखना होगा और या तो उसे स्वीकार करना होगा या आगे की जांच का निर्देश देना होगा। यह निष्कर्ष निकालना होगा कि सामग्री संज्ञान लेने और आरोपी व्यक्तियों को बुलाने के लिए पर्याप्त है। मामले में छह आरोपी पहले से ही जमानत पर है। अदालत ने अपेक्षित व्यक्तिगत बांड भरने के बाद नदीम के लिए रिहाई वारंट जारी किया।

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