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विजेन्द्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह और कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोप तय

Tue, 10 Nov 2020 01:42 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2020 01:42 AM IST
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Charges framed against Vijender Gupta, Manjinder Singh and Kapil Mishra
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में भाजपा के तीन नेताओं विजेन्द्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा के खिलाफ आरोप तय कर दिए। इसके साथ ही अदालत ने तीनों को नोटिस जारी करके 18 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। यह मामला दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन पर 23 करोड़ रुपए लेकर पेड़ों को काटने की अनुमति देने के कथित आरोपों से जुड़ा है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरविन्दर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में विजेन्द्र गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आरोपमुक्त करने की मांग की थी। याचिका को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने तीनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) और 34 के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड पर हैं। इसलिए आरोपमुक्त नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता इमरान हुसैन ने दावा किया था कि तीनों भाजपा नेताओं ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और कहा था कि उन्होंने 23 करोड़ रुपए लेकर दिल्ली में पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी। हुसैन ने कहा कि इन आरोपों के कारण समाज में उनकी छवि को अपूरणीय क्षति पहुंची है।
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