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हेरोइन तस्करी: मकान मालिक ने किराएदार का नहीं करवाया था पुलिस सत्यापन, सरकारी आदेश के उल्लंघन का मामला दर्ज
Wed, 20 Jul 2022 12:39 PM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Wed, 20 Jul 2022 12:39 PM IST
सार
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि द्वारका जिला पुलिस ने 15 जुलाई को नाइजीरिया निवासी कोलेनस ओबियोरा को हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी के पास पासपोर्ट और वीजा भी नहीं है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मोहन गार्डन थाना पुलिस ने हेरोइन तस्करी में गिरफ्तार विदेशी नागरिक के मकान मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मकान मालिक विदेशी नागरिक को बतौर किराएदार अपने मकान में रखा था और उसका सत्यापन नहीं करवाया था। पुलिस ने उसके खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंधन करने का मामला दर्ज किया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि द्वारका जिला पुलिस ने 15 जुलाई को नाइजीरिया निवासी कोलेनस ओबियोरा को हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी के पास पासपोर्ट और वीजा भी नहीं है। वह अवैध रूप से दिल्ली के मोहन गार्डन में एक मकान में रहता था। जिला पुलिस ने मोहन गार्डन थाना पुलिस को मामले की छानबीन करने के लिए कहा।
पुलिस ने मकान मालिक रोहिणी निवासी राजीव से पूछताछ की। राजीव ने बताया कि कोलेनस उसके मकान में बतौर किराएदार रहता था। वह उसे पांच हजार रुपये महीना किराए देता था। पूछताछ में पता चला कि मकान मालिक ने किराएदार का पुलिस से सत्यापन नहीं करवाया था।
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दिल्ली पुलिस का सख्त निर्देश है कि अगर कोई मकान मालिक बिना सत्यापन के अपने मकान में किराएदार रखता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले राजीव के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है।
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पुलिस अधिकारियों ने बताया कि द्वारका जिला पुलिस ने 15 जुलाई को नाइजीरिया निवासी कोलेनस ओबियोरा को हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि आरोपी के पास पासपोर्ट और वीजा भी नहीं है। वह अवैध रूप से दिल्ली के मोहन गार्डन में एक मकान में रहता था। जिला पुलिस ने मोहन गार्डन थाना पुलिस को मामले की छानबीन करने के लिए कहा।
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पुलिस ने मकान मालिक रोहिणी निवासी राजीव से पूछताछ की। राजीव ने बताया कि कोलेनस उसके मकान में बतौर किराएदार रहता था। वह उसे पांच हजार रुपये महीना किराए देता था। पूछताछ में पता चला कि मकान मालिक ने किराएदार का पुलिस से सत्यापन नहीं करवाया था।
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दिल्ली पुलिस का सख्त निर्देश है कि अगर कोई मकान मालिक बिना सत्यापन के अपने मकान में किराएदार रखता है तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले राजीव के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की छानबीन की जा रही है।