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ब्रिटेन से लौटने वाले कोरोना निगेटिव लोगों को सात दिन क्वारंटीन फिर सात दिन होम क्वारंटीन में रहना होगा जरूरीः केजरीवाल

Fri, 08 Jan 2021 03:51 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 08 Jan 2021 03:51 PM IST
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Arvind kejriwal orders institutional quarantine of 7 days for Britain returnee covid negatives and then 7 days home quarantine
अरविंद केजरीवाल - फोटो : एएनआई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा है कि ब्रिटेन से दिल्ली आने वाले यात्रियों को केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नए दिशा निर्देशों का का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव होंगे उन्हें तो आइसोलेट किया जाएगा। जो लोग कोरोना निगेटिव पाए जाएंगे उन्हें सात दिन के लिए संस्थागत क्वारंटीन और फिर सात दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा।

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गौरतलब है कि बृहस्पतिवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिल्ली स्वास्थ्य विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिल्ली आने वाले यात्रियों पर केंद्र सरकार की ओर बनाई गई मानक संचालन प्रक्रिया का पालन कराने की हिदायत दी गई, जिसके बाद आज सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
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डीडीएम ने आदेश में कहा है कि राजधानी में कोरोना से हालात काफी बेहतर हो गए हैं। कोरोना के नए स्ट्रेन के संभावित खतरे से लोगों को बचाने के लिए सभी नियमों का कड़ाई से पालन करने की जरूरत है। नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध लगा दिया था, जिसको अब हटा लिया गया है।

आठ जनवरी से उड़ाने फिर से शुरू हो रही है। केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया बनाई है, जिसके अनुसार ब्रिटेन से भारत आने वाले हर व्यक्ति के लिए कोरोना नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।

एयरलाइंस के स्टाफ को भी उड़ान भरने से पहले अपना कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। इसके साथ ही भारत आने पर यात्रियों को खुद अपने भुगतान पर आरटी-पीसीआर टेस्ट भी करवाना होगा। वहीं, यात्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर भी उनको सात दिन के लिए संस्थागत और सात दिन के लिए घर पर क्वारंटीन रहना होगा।


यह सभी नियम जनवरी तक लागू रहेंगे। इसके तहत सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को अपने 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री भी दिखानी होगी। यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अपना फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद ही यात्रिओं को फ्लाइट में बैठने की अनुमति मिलेगी।

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