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दिल्ली में सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माण व बिक्री पर पाबंदी

Fri, 17 Jul 2020 12:33 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2020 12:33 AM IST
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all tobacco products are banned in Delhi
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के निर्माण व बिक्री पर एक साल के लिए पाबंदी लगा दी है। इन उत्पादों को सेहत के लिए नुकसानदेह बताते हुए उपराज्यपाल के आदेश पर इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। आदेश दिल्ली में सभी तरह के गुटखा, पान मसाला, तंबाकू व खैनी सरीखे उत्पादों पर लागू होगा।
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अधिसूचना में कहा गया है कि गुटका, पान मसाला, सुगंधित तंबाकू समेत इस तरह के जितने भी तंबाकू उत्पाद हैं, चाहे उनको किसी नाम से पुकारा जाता हो, आम लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे भावी पीढ़ियों की जैविक संरचना पर भी फर्क पड़ रहा है। यही नहीं, इसमें नुकसानदेह रसायन भी मिला होता है। फिर, केंद्र सरकार ने पहले ही तंबाकू व निकोटिन वाले उत्पादों को एंटी केकिंग एजेंट के तौर पर प्रतिबंधित किया हुआ है।
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इन हालातों में उपराज्यपाल के आदेश पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त के नाम से पाबंदी लगाने की अधिसूचना बुधवार को जारी की गई है। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साल के लिए तंबाकू के निर्माण, भंडारण, वितरण को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध अधिसूचना के दिन से एक साल की अवधि के लिए लागू होगा।
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