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दिल्ली: दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी में वांछित आरोपी को मिली जमानत, थाईलैंड हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था

Mon, 20 Dec 2021 06:57 PM IST
सुशील कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार Updated Mon, 20 Dec 2021 06:57 PM IST
सार

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने आरोपी, मुरुगेसन मणिवन्नन की जमानत एक लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व एक अन्य जमानत राशि जमा करवाने पर मंजूर की है।

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Accused wanted in smuggling of rare species of turtles got bail was caught at Thailand airport
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

अदालत ने 840 दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी के आरोप में थाईलैंड में अधिकारियों द्वारा वांछित एक व्यक्ति को जमानत प्रदान कर दी। मूल रूप से मेडागास्कर में पाए जाने वाले कछुओं को अपने चमकीले पीले रंग के आवरण के लिए जाना जाता है और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन ने आरोपी, मुरुगेसन मणिवन्नन की जमानत एक लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व एक अन्य जमानत राशि जमा करवाने पर मंजूर की है। अदालत ने आरोपी को अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कराएं और बिना अनुमति के देश से बाहर न जाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा मणिवन्नन को हर महीने के पहले दिन स्थानीय पुलिस के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का भी निर्देश दिया है।
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अगस्त 2012 में थाईलैंड हवाई अड्डे पर मणिवन्नन को कछुओं के साथ पकड़ा गया था, लेकिन जांच के बाद उसे छोड़ दिया गया था, तभी वह थाईलैंड से भागकर भारत आ गया। थाईलैंड की एक प्रांतीय अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया और सरकार द्वारा 2014 में उसे प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया गया।
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दूसरी ओर, उनके वकील ने अदालत को बताया कि वह 2014-2017 से नियमित रूप से थाईलैंड की अदालत में पेश हो रहे थे, लेकिन उसके बाद कार्यवाही में भाग नहीं ले सके, क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किया गया और 19 जुलाई, 2021 को एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया है।


हालांकि, विशेष लोक अभियोजक रेखा पांडे ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ पहले ही रेड-कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है, क्योंकि वह थाईलैंड में कार्यवाही में खुद शामिल होने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष उनको बरी करने के फैसले को चुनौती दी जा रही है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह देश से भागने की कोशिश कर सकता है।

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