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Delhi: प्राइवेट स्कूल में EWS कोटे के तहत एडमिशन के लिए आधार कार्ड जरूर नहीं; दिल्ली हाईकोर्ट
Thu, 21 Sep 2023 06:15 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 21 Sep 2023 06:15 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसने सरकार के उस फैसले को निलंबित कर दिया है। जिसमें कहा गया था कि ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन के लिए बच्चे का आधार कार्ड जरूरी होगा।
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दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) वंचित समूह (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) श्रेणियों के तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार को अनिवार्य को दिल्ली सरकार के परिपत्रों पर रोक को बरकरार रखा है।
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मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि किसी बच्चे की संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।
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कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि सरकार के परिपत्र प्रथमदृष्टया सांविधानिक प्रावधानों के विपरीत है। पीठ ने न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया, जिन्होंने पहले इन परिपत्रों के संचालन पर रोक लगा दी थी।
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