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‘फिल्म ग्रैंड मस्ती हर बालिग को देखने का मौलिक अधिकार’

Thu, 10 Sep 2015 10:24 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 10 Sep 2015 10:24 AM IST
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zee cinema says to watch movie grand masti is fundamental right of each adult

बॉलीवुड फिल्म ग्रैंड मस्ती को टीवी पर देखना हर बालिग का मौलिक अधिकार है। उसके इस अधिकार पर रोक लगाना सरासर गलत है।

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जी-सिनेमा ने हाईकोर्ट में दायर आवेदन में उक्त तर्क रखते हुए फिल्म पर लगी रोक हटाने की मांग की है। अदालत ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) सहित तीन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) के अलावा फिल्म पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर करने वाले 60 वर्षीय इदारा गोपीचंद को भी नोटिस जारी किया है।
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अदालत ने तीनों पक्षों को 16 सितंबर तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। चैनल ने फिल्म के अधिकार खरीदने व टीवी चैनल पर दिखाने के लिए चार करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

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