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Delhi NCR News: चेक बाउंस मामले में महिला की अपील खारिज, ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।राउज एवेन्यू की अतिरिक्त सत्र अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराई गई ओमवती टोकस की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने कहा कि मुकदमे के दौरान महिला का बचाव नदी की धारा की तरह लगातार बदलता रहा, जिससे उसका पक्ष अविश्वसनीय हो गया। ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2024 में महिला को एनआई एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 90 दिन के भीतर पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। भुगतान न करने पर तीन माह की साधारण कैद का प्रावधान रखा गया था। अदालत ने कहा कि पहले महिला ने चेक और हस्ताक्षर से इनकार किया, बाद में इसे सुरक्षा के तौर पर दिया गया बताया और अंत में हस्ताक्षर स्वीकार कर कर्ज लौटाने का दावा किया। अदालत ने इन परस्पर विरोधी दलीलों को अपील खारिज करने का आधार माना।
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नई दिल्ली।राउज एवेन्यू की अतिरिक्त सत्र अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराई गई ओमवती टोकस की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने कहा कि मुकदमे के दौरान महिला का बचाव नदी की धारा की तरह लगातार बदलता रहा, जिससे उसका पक्ष अविश्वसनीय हो गया। ट्रायल कोर्ट ने नवंबर 2024 में महिला को एनआई एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 90 दिन के भीतर पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। भुगतान न करने पर तीन माह की साधारण कैद का प्रावधान रखा गया था। अदालत ने कहा कि पहले महिला ने चेक और हस्ताक्षर से इनकार किया, बाद में इसे सुरक्षा के तौर पर दिया गया बताया और अंत में हस्ताक्षर स्वीकार कर कर्ज लौटाने का दावा किया। अदालत ने इन परस्पर विरोधी दलीलों को अपील खारिज करने का आधार माना।