जिस महिला के साथ हुआ रेप, वो जा सकती है जेल!
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दुष्कर्म का आरोप जांच में झूठा पाए जाने पर फरीदाबाद के सेक्टर 55 पुलिस ने दो साल पहले दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी। पुलिस अब केस दर्ज कराने वाली महिला और गवाहों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत में जाने की तैयारी कर रही है।
26 मई 2013 को एक महिला ने सेक्टर 55 थाने में उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला के मुताबिक 26 मई की शाम वह अपनी भैंस तलाशने के लिए खेतों की ओर गई थी। इस दौरान रोडवेज में बस कंडक्टर पद पर तैनात एक युवक खेत में पहुंचा और उसे पकड़ लिया।
इसके बाद युवक ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। महिला ने शोर मचाया तो गांव के दो युवक मदद के लिए उस ओर दौड़े। युवकों को आता देख कंडक्टर भाग निकला। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। आरोपी के खिलाफ गांव के चार लोगों ने गवाही भी दी थी।
डीएनए के नमूने हुए फेल
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की कॉल डिटेल खंगाली। जांच में पाया गया कि जिस समय दुष्कर्म की बात बताई गई थी उस समय आरोपी की लोकेशन फिरोजपुर झिरका के गांव चितौड़ी में आ रही थी।
जांच में पता चला कि आरोपी उस समय अपने भतीजे की शादी में शामिल था। पुलिस ने शादी की वीडियो में आरोपी की तस्वीरें देख कर पुख्ता किया कि घटना के समय वह कहां था।
बावजूद इसके पुलिस ने महिला के सलवार के सैंपल व युसुफ के खून के नमूने लेकर डीएनए जांच के लिए मधुबन भेजे थे। नमूने भी मैच नहीं हुए थे।
सभी आरोपियों को हो सकती है सजा
इसके बाद पुलिस ने दुष्कर्म की एफआईआर कैंसिल कर दी। एफआईआर निरस्त होने पर महिला ने कोर्ट की शरण ली लेकिन वहां तथ्यों के आगे उसके गवाह नहीं टिक सके।
अब पुलिस ने दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराने और गवाही देने में महिला सहित छह लोगों के खिलाफ कलंदरा (याचिका) कोर्ट में भेजा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामला सेशन ट्रायल है और आरोपियों को सजा हो सकती है।