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Delhi NCR News: गांजा बरामदगी के मामले में महिला दोषी करार
Wed, 01 Oct 2025 08:36 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, दिल्ली-एनसीआर
संवाद न्यूज एजेंसी, दिल्ली-एनसीआर
Updated Wed, 01 Oct 2025 08:36 PM IST
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पुलिस ने महिला से 1.8 किलो गांजा किया था बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स और सायकोट्रॉपिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में महिला सीता को दोषी करार दिया है। मामला 15 सितंबर 2020 को नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसमें पुलिस ने महिला के कब्जे से 1.8 किलो गांजा बरामद किया था।
विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अदालत ने अभियोजन और आरोपी पक्ष के वकीलों की दलीलों और साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद सीता को दोषी पाया। अदालत ने राइजिंग टीम के सदस्यों की गवाही और आरोपी के पूर्व व्यवहार को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स और सायकोट्रॉपिक सब्स्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में महिला सीता को दोषी करार दिया है। मामला 15 सितंबर 2020 को नरेला इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसमें पुलिस ने महिला के कब्जे से 1.8 किलो गांजा बरामद किया था।
विशेष न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अदालत ने अभियोजन और आरोपी पक्ष के वकीलों की दलीलों और साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद सीता को दोषी पाया। अदालत ने राइजिंग टीम के सदस्यों की गवाही और आरोपी के पूर्व व्यवहार को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाया।
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