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Delhi: पॉक्सो का झूठा मामला दर्ज कराने पर एक लाख का जुर्माना, आरोपियों को अपमान और बदनामी का करना पड़ा सामना

Sat, 25 Nov 2023 01:03 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 25 Nov 2023 01:03 PM IST
सार

अदालत ने कहा, संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए झूठी शिकायत पर यह झूठा मामला दर्ज करके पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया, जिससे आरोपी व्यक्तियों को अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ा।

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Woman fined Rs one lakh for filing false POCSO case
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अदालत ने कुछ लोगों पर पांच साल की बेटी के साथ यौन शोषण का झूठा मामला दर्ज करवाने वाली महिला पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील बाला डागर ने लड़की की मां के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया, जिस पर झूठी गवाही देने का आरोप लगाया गया था।

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अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि उसने गुस्से में आकर और खुद को रोज-रोज के झगड़ों से बचाने के लिए झूठी शिकायत की है। अदालत ने कहा कि महिला ने कुछ लोगों पर अपनी बेटी के खिलाफ अपराध का आरोप लगाते हुए झूठी शिकायत दर्ज की थी, जिस पर पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने कहा यह झूठी रिपोर्ट आरोपी से संपत्ति हड़पने के लिए की गई थी।
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अदालत ने कहा, संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए झूठी शिकायत पर यह झूठा मामला दर्ज करके पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया, जिससे आरोपी व्यक्तियों को अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ा।

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