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राजधानी बेसन की बिक्री पर लगेगी रोक
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Sun, 28 Dec 2014 01:07 AM IST
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फूड सेफ्टी विभाग ने प्रदेश में राजधानी बेसन पर रोक लगाने की तैयारी कर ली है। फूड कमिश्नर ने दिल्ली में बैठक कर इसके आदेश दिए। डीओ के आदेश पर फूड सेफ्टी अफसर ने इसकी रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी है।
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इसमें कंपनी का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। खेसारी दाल मिलने की पुष्टि होने के बाद यह बेसन घातक खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आ गया है। चना बेसन बनाने के ब्रांड में राजधानी प्रमुख है।
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फूड सेफ्टी अफसर रामवीर सिंह ने 21 जून 13 को ग्रेटर नोएडा के बीकानेर वाला से राजधानी बेसन का नमूना लिया गया था। इसको कोड संख्या जीबीएन 242/2013 स्टेट परीक्षण लैब से मिस्ब्रांड पाया गया।
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कंपनी के चैलेंज करने के बाद सेंट्रल लैब कोलकाता ने इसको सेहत केलिए खतरनाक पाया। फूड कमिश्नर के आदेश के बाद बेसन की कंपनी राजधानी फ्लोर मिल सहित विक्रेता के खिलाफ एसीजेएम मेरठ के न्यायालय में अभियोग संख्या 5/14 पर मामला दर्ज कराया।
फूड सेफ्टी अफसर यदुवीर यादव ने बताया कि राजधानी बेसन बनाने वाली कंपनी से हानिकारक बेसन सप्लाई किया जा रहा था। इसमें प्रतिबंधित खेसारी दाल प्रयोग की जा रही थी।
प्रदेश में कंपनी का लाइसेंस निरस्त कर बेसन की बिक्री पर रोक लगाने की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है।